डायन कहकर मारपीट करने के मामले में 10 आरोपित दोषी, 31 जुलाई को होगी सजा

 

राजेश कुमार

बेगूसराय कोर्ट संवाददाता। जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने बखरी थाना कांड संख्या: 252/2014 की सुनवाई करते हुए डायन कहकर प्रताड़ित करने के मामले में 10 आरोपितों को दोषी घोषित किया है। सजा की विंदु पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने कुल पांच गवाहों की गवाही कराई। न्यायालय में सभी आरोपितों को डायन एक्ट की धारा 3/4 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 504, 354 बी/34 के तहत घोषित दोषी घोषित किया है। आरोपितों पर आरोप है कि 11 अगस्त 2014 को रात्रि 9:00 बजे बखरी थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी सूचक संजय महतो का पिता दुकान बंद कर घर पहुंचा ही था कि सभी आरोपित पूर्व से लाठी, राॅड, पिस्तौल लेकर बैठे हुए थे। उसके बाद सभी आरोपित ने सूचक एवं उसके पिता के साथ मारपीट शुरू किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी डायन है। दोनों को मार खाता देख बचाने के लिए उर्मिला देवी और काला देवी दौड़ी तो दोनों के साथ भी सभी आरोपियों ने मारपीट की और दोनों के गला से 8 आना का सोने का चकती ले लिया। इस मामले में न्यायालय ने ग्रामीण आरोपित गोवर्धन महतो, राजेश महतो, लालो महतो, शांति देवी, दिनेश महतो, रूपेश महतो, मनोज महतो, पंकज महतो, विनोद महतो और राजा राम महतो को डायन एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी घोषित किया। सभी आरोपित को 31 जुलाई को सजा सुनाई जायेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button