पेंशन सत्यापन में लापरवाही पड़ेगी भारी, 31 मई तक नहीं कराया पेंशन सत्यापन तो रुक सकता है भुगतान, विभाग ने जारी की चेतावनी !

जिले में असत्यापित पेंशनर की सूची पेंशन पोर्टल पर अपलोड !

 

88.93% पेंशनर्स का सत्यापन पूरा, शेष को घर-घर अभियान से जोड़ने की तैयारी !

ई-मित्र या मोबाइल ऐप से करें सत्यापन, नहीं तो रोक दी जाएगी पेंशन भुगतान– बचनेश अग्रवाल !

कोटपूतली-बहरोड़-
राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए राहत और चेतावनी की दोनों खबरें सामने आई हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक व संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2025 के लिए पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 मई 2025 तक अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में जून माह से पेंशन रुक सकती है।

कैसे करें सत्यापन प्रक्रिया?—-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर 2024 से चल रही सत्यापन प्रक्रिया में अब तक 88.93% पेंशनर्स का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष पेंशनर्स को जल्द से जल्द ई-मित्र कियोस्क, ई-मित्र प्लस केंद्र या ‘राजस्थान सोशल पेंशन एण्ड आधार फेसआरडी’ मोबाइल ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन के जरिए सत्यापन करवाना होगा। अगर किसी कारणवश इन माध्यमों से सत्यापन नहीं हो पाता है तो पेंशनर अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ओटीपी के माध्यम से या दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन करवा सकते हैं।

घर-घर विशेष अभियान चलाने के निर्देश—-
बचनेश अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शेष सत्यापन के लिए घर-घर विशेष अभियान चलाएं जाएं। इस कार्य के लिए सामाजिक संगठनों, शिक्षक-छात्रों और जनप्रतिनिधियों की सहायता लेने के निर्देश दिए गए हैं।

2,14,977 असत्यापित पेंशनर्स को राहत—-
जिन पेंशनर्स ने वर्ष 2024 में सत्यापन नहीं करवाया था लेकिन 2025 का सत्यापन करवा रहे हैं उन्हें 2024 के लिए दोबारा सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। साथ ही वर्ष 2022 से निरस्त की गई पेंशन स्वीकृतियों की समीक्षा कर पात्र पेंशनर्स को फिर से पेंशन देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

विभाग की अपील—
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अपील करते हुए कहा कि पेंशनर्स के लिए यह अंतिम मौका है। सभी पात्र लाभार्थी 31 मई से पहले सत्यापन करवाकर पेंशन सुनिश्चित करें। जिले में असत्यापित पेंशनर की सूची पेंशन पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button