टाटा पावर-डीडीएल की लोक अदालत 10 जनवरी को, बिजली चोरी व कटे कनेक्शन मामलों का होगा त्वरित निपटारा
उत्तर दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल ने बिजली चोरी और कटे हुए कनेक्शनों से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए नेशनल लोक अदालत में भाग लेने की घोषणा की है। यह लोक अदालत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से शनिवार, 10 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पीएलए-1, सब-स्टेशन बिल्डिंग, 2/13, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के पास) में आयोजित की जाएगी।
इस लोक अदालत के माध्यम से उपभोक्ता अपने लंबित अथवा विवादित मामलों का मौके पर ही समाधान करा सकेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपना वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र तथा बिजली चोरी या डिस्कनेक्टेड कनेक्शन से संबंधित बिल साथ लाना अनिवार्य होगा। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, चेक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, ऑनलाइन माध्यमों या नकद के जरिए किया जा सकेगा।
टाटा पावर-डीडीएल ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान करने का प्रभावी मंच है। यदि कोई उपभोक्ता इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है, तो कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 और डीईआरसी विनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। लोक अदालत की व्यापक जानकारी सोशल मीडिया, एसएमएस और अन्य माध्यमों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है।

