कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर

हम पर लगे आरोप निराधार: खान सर

-रौशन आनंद के मामले में फैसला सुरक्षित
भारत पोस्ट संवाददाता
पटना। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट में दायर की गई है. इसके साथ ही फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स की बेल के लिए भी अप्लाई किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. खान सर ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि हम पर लगे आरोप निराधार हैं। गोली चलने के मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है. मामले में अब मंगलवार को सुनवाई होगी।
खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बीच चर्चा थी कि कोर्ट में खान सर सरेंडर कर सकते हैं. लेकिन उनके वकील ने यह क्लियर किया था कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि उनकी ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। ऐसे में आज सिविल कोर्ट में खान सर की याचिका दायर हुई। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि मामले में कोर्ट फैसला लेगी।
जानकारी के मुताबिक,रौशन आनंद की रिहाई को लेकर सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र और छात्रा सड़क पर उतरे थे। उन सभी ने रौशन सर की रिहाई की मांग की थी. उन्होंने रौशन आनंद को निर्दोष बताया था। ऐसे में कोर्ट का आगे क्या फैसला आता है, यह देखने वाली बात होगी।
यह पूरा मामला 2 जून की रात का है. खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग हुईए पथराव किया गया और मारपीट हुई. इसके बाद मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को गिरफ्तार किया गया। इस बीच एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के दो गार्ड्स फायरिंग करते हुए दिखे। जब दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि खान सर के कहने पर ही गोली चलाई गई थी। इसके बाद खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया।

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