पेट्रोल पंपों पर कोटा सिस्टम लागू

-अब तय लिमिट में ही खरीद पाएंगे डीजल

आम उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
भारत पोस्ट संवाददाता
नई दिल्ली । सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों के राजस्व नुकसान को रोकने और आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल.डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब रिटेल पेट्रोल पंपों से थोक में डीजल खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा भी तय कर दी गई है।
सरकार ने विशेष रूप से हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर सख्ती बढ़ाई है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रिटेल आउटलेट डीलर डीजल केवल वाहन के टैंक या पीईएसओ से मंजूर कंटेनर में ही देंगे। एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा और इस ईंधन की दोबारा बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।
सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार यह कदम ऑटो फ्यूल के गलत इस्तेमाल और डायवर्जन को रोकने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिटेल और थोक कीमतों में बड़ा अंतर होने से कई लोग रिटेल पंपों से सस्ता डीजल खरीदकर उसका दूसरे स्थानों पर उपयोग या बिक्री कर रहे थे।
दिल्ली में जहां रिटेल पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक बिक्री की कीमत 134,50 रुपये प्रति लीटर बताई गई है। इसी मूल्य अंतर के कारण सरकारी तेल कंपनियों को नुकसान होने की आशंका बढ़ रही थी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ने वाली भीड़ और ईंधन की कमी पर रोक लगेगी। इससे आम वाहन चालकों को आसानी से पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और फिलहाल अधिकतम तीन महीने तक प्रभावी रहेगा।

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