संयुक्त कृषि निदेशक ने 3 उर्वरक बिक्री केंद्रों का किया निरीक्षण, निर्धारित दर पर बिक्री के निर्देश
संयुक्त कृषि निदेशक के निर्देश- किसानों को निर्धारित दर पर ही मिले उर्वरक
बलवान सिंह ब्यूरो चीफ बाराबंकी* बाराबंकी। जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की जांच हेतु शुक्रवार को ए0के0 मिश्रा संयुक्त कृषि निदेशक, अयोध्या मण्डल-अयोध्या द्वारा जिला कृषि अधिकारी राजित राम के साथ जनपद में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा की गयी, साथ ही 03 उर्वरक बिक्री केन्द्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान मेसर्स राधेश्याम पवन कुमार कुरौली के उर्वरक प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान विक्रेता के प्रतिष्ठान में 150 बोरी एन0एफ0एल0 यूरिया उपलब्ध पायी गयी, बताया गया कि उन्हें आज ही प्राप्त हुई है, जिसका पी0ओ0एस0 मशीन एवं अभिलेखों से मिलान किया गया, जो कि सही पाया गया। विक्रेता के रेट/स्टाक बोर्ड पर इसका अंकन नहीं पाया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि अभी तुरन्त ही प्राप्त हुई है, जिसमें से अभी कोई यूरिया की बिक्री नहीं हुई है।
एग्रीजक्शन वन स्टॉप शॉप रघई गदिया का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर 276 बोरी यूरिया उपलब्ध पायी गयी, जिसका मिलान अभिलेखों एवं पी0ओ0एस0 मशीन से किया गया, जो कि सही पाया गया, विक्रेता के प्रतिष्ठान में रेट/स्टाक बोर्ड प्रदर्शित पाया गया। विक्रेता के बिक्री रजिस्टर में भूमि अभिलेख का अंकन न पाये जाने के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा आधार एवं भूमि अभिलेख अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जा रहा है, जिसे दिखाया गया। इस सम्बन्ध में विक्रेता को निर्देशित किया गया कि भूमि का विवरण एवं फसल का नाम बिक्री रजिस्टर में अनिवार्य रूप से अंकन सुनिश्चित करें।
ओम नमः शिवाय खाद भण्डार बंकी का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान विक्रेता के प्रतिष्ठान में आई0पी0एल0 यूरिया 68 बोरी उपलब्ध पायी गयी, जिसका मिलान अभिलेखों से किया गया, जो कि सही पाया गया। बिक्री रजिस्टर में अंकित कृषकों विपिन कुमार, अशोक कुमार एवं शिव कुमार, निवासी रामचन्द्र पुरवा से दूरभाष पर दिनांक 28.08.2025 को विक्रेता के प्रतिष्ठान से क्रय की गयी यूरिया के सम्बन्ध में वार्ता की गयी, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 02-02 बोरी कुल 06 बोरी यूरिया प्राप्त किया गया है।
जांच/निरीक्षण के दौरान ए0के0 मिश्रा संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा यह निर्देश दिया गया कि कृषकों को किसी प्रकार की उर्वरक वितरण में समस्या/कठिनाई न उत्पन्न होने पाये तथा कृषकों को उर्वरक की बिक्री उनके भूमि अभिलेखें के आधार पर फसल की संस्तुति के अनुसार संस्तुत मात्रा में ही उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन से उनके आधार पर बिना किसी टैगिंग के निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाए। बिक्री से सम्बन्धित पूर्ण विवरण, कृषक का नाम, पता, मो0नं0 फसल का नाम, भूमि का विवरण एवं दी गयी उर्वरक की मात्रा एवं विक्रय दर अनिवार्य रूप से अभिलेखों में शतप्रतिशत अंकन कराया जाए, ताकि जांच/निरीक्षण में इसका मौके पर ही सत्यापन किया जा सकें। वर्तमान समय में हो रही फास्फेटिक उर्वरकों की बिक्री की क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं तहसील स्तरीय गठित टीम से जांच कराकर यह अनिवार्य रूप से देखा जाए कि क्या उनके द्वारा वास्तव में उर्वरक प्राप्त की गयी तथा किस फसल के लिए प्राप्त की गयी है। यदि कोई विक्रेता इसमें दोषी पाया जाए तो तत्काल सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कृषक भाई अपनी जोत एवं आवश्यकता के अनुरूप ही फसल की संस्तुति के अनुसार अपने आधार कार्ड पर उर्वरक पी0ओ0एस0 मशीन से ही प्राप्त करें। यूरिया का निर्धारित मूल्य 266.50 रूपये है तथा डी0ए0पी0 का विक्रय मूल्य 1350.00 रूपये प्रति बोरी निर्धारित है। यदि कोई विक्रेता इससे अधिक मूल्य पर बिक्री करें अथवा किसी प्रकार की अन्य उत्पाद की टैगिंग करें तो तत्काल कृषक भाई उर्वरक कन्ट्रोल रूम 9116295764 पर शिकायत दर्ज कराये तथा समितियों पर उर्वरक के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत हेतु कन्ट्रोल रूम नम्बर 9653006799 अपनी शिकायत तत्काल दर्ज करायें।




