पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना कांड में त्वरित सुनवाई, दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

 

रमेश ठाकुर – रामनगर पश्चिम चंपारण, बिहार बगहा पुलिस की प्रभावी अनुसंधान प्रक्रिया, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के संग्रह तथा न्यायालय में मजबूत पक्ष रखने के कारण हत्या के एक चर्चित मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना कांड संख्या-596/24, दिनांक 26 दिसंबर 2024 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत गोलू कुमार यादव, कृति यादव तथा अनीता देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के घोसिया मड़िला गांव से जुड़ा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने गहन अनुसंधान करते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए और समय पर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। पुलिस अधीक्षक, बगहा स्वयं इस कांड की नियमित निगरानी कर रहे थे, जिसके कारण मामले का त्वरित अनुसंधान और शीघ्र सुनवाई संभव हो सकी।

माननीय न्यायालय एडीजे-4, बगहा, पश्चिम चंपारण ने 1 जून 2026 को सुनाए गए फैसले में तीनों अभियुक्तों को बीएनएस की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अतिरिक्त धारा 109(1) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को तीन-तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तों को सजा दिलाने में अपर लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार भारती की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बगहा पुलिस ने इस निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावी अनुसंधान, साक्ष्य संकलन और अभियोजन की सफलता का परिणाम बताया है। यह फैसला गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

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