फर्जी जमाबंदी का मामला, बगहा-2 के पूर्व अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की तलवार

 

_रमेश ठाकुर – बगहा पश्चिम चंपारण,बिहार_ बगहा-2 प्रखंड के पूर्व अंचलाधिकारी श्री निखिल कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पदस्थापना के दौरान सरकारी भूमि पर अवैध रूप से जमाबंदी कायम कर मनमाने तरीके से व्यक्तियों के नाम चढ़ा दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री अमरेश्वर सिंह (निवासी-बड़गांव, प्रखंड बगहा-1) की शिकायत पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मौजा-महादेव (हल्का-हरनाटांड़) अंतर्गत खाता संख्या-29, खेसरा संख्या-101 की जमीन बेतिया राज की खतियान के अनुसार गैरमजरूआ भूमि है। बावजूद इसके, उस पर पूर्व अंचलाधिकारी निखिल कुमार सिंह द्वारा पुरन यादव और जोखनी देवी के नाम से अवैध जमाबंदी दर्ज कर दी गई।

जांच में पाया गया कि ऑनलाइन जमाबंदी भाग संख्या-4, पृष्ठ 19 और 20 पर क्रमशः पुरन यादव और जोखनी देवी के नाम से जमाबंदी तो सृजित की गई, लेकिन उसके मूल कागजात या वैध आधार प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच प्रतिवेदन के मुताबिक, संबंधित जमाबंदी का ऑफलाइन कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है।

लोक प्राधिकार सह अंचलाधिकारी, बगहा-2 ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि तात्कालीन अंचलाधिकारी निखिल कुमार सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की, अवैध लाभ दिलाने की कोशिश की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसे एक गंभीर आपराधिक कृत्य माना गया है।

इस मामले में बगहा-2 अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से दोनों अवैध जमाबंदियों को रद्द करने का प्रस्ताव अपर समाहर्ता बेतिया को भेजें और भूमि को सरकारी संरक्षण में लें। साथ ही, पूर्व अंचलाधिकारी श्री निखिल के विरुद्ध आवश्यक कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा जिला पदाधिकारी बेतिया तथा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार से की गई है।

इसी पश्चिम चंपारण में इससे भी बड़ा बड़ा कलाकारी किया जाता है। मुसहर जाती के अत्यंत निर्धन लोगों को सेलिंग एक्ट में मिली भूमि को रजिस्ट्री दिखाकर जांच में सही करार दे दिया जाता है तथा गरीब भू धारी को जमीन से बेदखल कर दिया जाता है।जबकि सुना गया है तथा कानून में प्रावधान है कि सेलिंग एक्ट के जमीन की खरीद बिक्री नहीं किया जाता है,लेकिन चंपारण में सब कुछ संभव है लक्ष्मी नारायण के बल बूते पर।

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