अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 3 हफ्ते विदेश जाकर करा सकेंगे आंखों का इलाज
अजित प्रसाद
कोलकाता, । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। साथ ही कोर्ट ने विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 5 अगस्त के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होने पर हाई कोर्ट ने रोका था रास्ता
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह कोलकाता के सरकारी अस्पताल में उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए थे।
हाई कोर्ट का मानना था कि यदि अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए उपस्थित होते, तो विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर यह तय करने में मदद मिलती कि विदेश जाकर इलाज कराना उनके लिए वास्तव में जरूरी है या नहीं।
3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया था निर्देश
इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी याचिका पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, लेकिन विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
जांच में सहयोग की शर्त रहेगी लागू
यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक सार्वजनिक सभा में कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। इसी मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उनकी विदेश यात्रा के लिए अदालत की अनुमति जरूरी की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की ताजा राहत के बावजूद मामले में लागू अन्य न्यायिक निर्देशों का पालन करना होगा। अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।
6 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा
मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को फिलहाल गिरफ्तारी जैसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा भी दी हुई है। यह राहत 6 अक्टूबर या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहने की बात कही गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट से विदेश जाकर इलाज की अनुमति मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी के लिए आंखों का उपचार कराने का रास्ता साफ हो गया है।



