घर खरीदार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
अब कब्ज़ा मिलने के बाद भी बिल्डर देगा मुआवज़ा
भारत पोस्ट संवाददाता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के उस आदेश को रद्द कर दियाए जिसमें कहा गया था कि फ़्लैट का कब्ज़ा लेने के बाद घर खरीदार कंज्यूमर नहीं रह जाता और देरी के लिए मुआवज़ा नहीं मांग सकता। फ़्लैट का कब्ज़ा लेने के बाद भी घर खरीदार, सर्विस में कमी के लिए रियल एस्टेट कंपनियों के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदार, फ़्लैट का कब्ज़ा लेने के बाद भी, कब्ज़ा मिलने में हुई देरी के लिए मुआवज़ा पाने के लिए डेवलपर्स के ख़िलाफ़ कंज्यूमर फ़ोरम में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि फ़्लैट का कब्ज़ा लेने के बाद घर खरीदार कंज्यूमर नहीं रह जाता और देरी के लिए मुआवज़ा नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घर खरीदार और रियल एस्टेट कंपनी के बीच हुए एग्रीमेंट में मौजूद आर्बिट्रेशन क्लॉज़ ;मध्यस्थता की शर्त. खरीदार को अपनी शिकायतें लेकर कंज्यूमर फ़ोरम में जाने से नहीं रोक सकता।
एनसीआर के द्वारका में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ़्लैट का कब्ज़ा मिलने के बाईस साल बाद, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने फ़्लैट सौंपने में हुई देरी के लिए मुआवज़ा मांगने की खरीदार की याचिका को मंज़ूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि एनसीडीआरसी का तर्क सही नहीं ठहराया जा सकता। अपीलकर्ता की शिकायत सिर्फ़ कब्ज़ा पाने के बारे में नहीं थी। उसकी शिकायत यह थी कि फ़्लैट का कब्ज़ा सौंपने में देरी हुई थी और वह इस देरी के लिए मुआवज़े का हकदार था। कब्ज़ा मिलने में देरी के लिए मुआवज़े का दावा असल में कब्ज़ा मिलने से पहले की अवधि से ही पैदा होता है। बाद में कब्ज़ा मिल जाने से, कथित देरी के लिए मुआवज़े के दावे पर फ़ैसला पाने का अलॉटी ;आवंटी. का अधिकार अपने.आप खत्म नहीं हो जाता। बेंच ने घर खरीदार की ओर से ज़िला उपभोक्ता फोरम में 2005 में दायर शिकायत को फिर से शुरू किया और फोरम से कहा कि वह एक साल के अंदर यह तय करे कि क्या कोई देरी हुई थी।
बेंच ने फोरम से यह भी कहा कि वह तय करे कि क्या ऐसी देरी के लिए प्रतिवादी ज़िम्मेदार था, क्या अपीलकर्ता ने बिना किसी शर्त के कब्ज़ा स्वीकार किया था, और क्या कोई मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। कब्ज़ा सौंपने में कथित देरी के कारण मुआवज़े के लिए अपीलकर्ता के दावे को सबूतों के बाद न तो स्वीकार किया गया और न ही खारिज किया गया। इसी तरह, प्रतिवादी सोसाइटी के बचाव पक्ष की भी मेरिट के आधार पर जांच नहीं की गई है। इन मुद्दों को शुरुआती स्तर पर ही यह कहकर खत्म नहीं किया जा सकता था कि अपीलकर्ता अब उपभोक्ता नहीं रहा क्योंकि शिकायत दर्ज करने से पहले ही कब्ज़ा सौंप दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों मेंए इस अदालत के लिए पक्षों के बीच तथ्यात्मक विवाद पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इस बात पर फैसला करते हुए कि किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज़ या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बेंच ने कहा कि 1986 का अधिनियम उपभोक्ताओं के लिए एक विशेष और अतिरिक्त उपाय बनाता है और इस तरह मिले अधिकार क्षेत्र को केवल पक्षों के बीच आर्बिट्रेशन समझौते का हवाला देकर खत्म नहीं किया जा सकता।

