*79 बीज बिक्री केंद्रों पर छापे डाले गए 620 नमूने लिए गए*

 

बलवान सिंह ब्यूरो चीफ बाराबंकी* बाराबंकी : बीजों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं निर्धारित दर पर बिक्री की जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी के निर्देश क्रम में आज दिनांक 05 जून 2025 को जनपद के बीज बिक्री केन्द्रों पर तहसीलवार गठित टीमों द्वारा कुल 79 बीज बिक्री केन्द्रों पर छापे डाले गये, 62 बीज के नमूने ग्रहित किये गये तथा 02 बीज विक्रेताओं का बीज विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित एवं 03 बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया।
तहसील-नवाबगंज में श्री श्रवण कुमार, उप कृषि निदेशक, बाराबंकी द्वारा कुल 07 छापे डाले गये, 05 बीज के नमूनें ग्रहित किये गये।
तहसील-फतेहपुर में श्री राजित राम, जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कुल 26 छापे डाले गये, 20 बीज के नमूनें ग्रहित किये गये, 02 विक्रेता मेसर्स सोनी खाद भण्डार शेखपुर द्वारा प्रतिष्ठान छोडकर भाग जाने के कारण एवं मेसर्स माही बीज भण्डार फतेहपुर का बीज विक्रय प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर बीज विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किया गया।
तहसील-रामनगर में श्री विजय कुमार, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, हैदरगढ़, बाराबंकी द्वारा कुल 11 छापे डाले गये, 08 बीज के नमूने ग्रहित किये गये, 01 विक्रेता मेसर्स न्यू आदर्श बीज भण्डार, रामनगर का बीज विक्रय प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।
तहसील सिरौलीगौसपुर में श्री सौरभ कुमार, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सिरौलीगौसपुर बाराबंकी द्वारा 03 छापे डाले गये, 01 बीज का नमूना ग्रहित किया गया।
तहसील रामसनेहीघाट में श्री राहुल कुमार, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए/बीज निरीक्षक, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, कुर्सी-बाराबंकी द्वारा 17 छापे डाले गये, 15 बीज के नमूने ग्रहित किये गयें।
तहसील हैदरगढ़ में श्रीमती दीक्षा मिश्रा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गु्रप-ए/बीज निरीक्षक, कार्यालय उप कृषि निदेशक, बाराबंकी द्वारा 11 छापे डाले गये, 07 बीज के नमूने ग्रहित किये गयें, 02 विक्रेता मेसर्स शुभम बीज भण्डार-सेमरावां एवं मेसर्स किसान कृषि सेवा केन्द्र-नवाबपुर सिद्धौर द्वारा अभिलेख न प्रस्तुत करने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी।
श्री प्रीतम सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गु्रप-ए/बीज निरीक्षक, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा तहसील रामनगर में 04 छापे डाले गये व 06 बीज के नमूने ग्रहित किये गये।
जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जनपद के कृषक भाइयों से अपील की गयी कि बीज क्रय करते समय कैशमेमो अवश्य प्राप्त करें। समस्त बीज विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये है कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अवश्य प्रदर्शित करें तथा कृषकों को कैशमेमो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। बिना बीज विक्रय प्राधिकार-पत्र के कदापि बीज का व्यवसाय न करें और न ही अनाधिकृत स्रोत्र से किसी प्रकार का बीज बिना बिल/चालान के प्राप्त करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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