गांव के छोटे-छोटे मुकदमों का निष्पादन करें मुखिया और सरपंच: न्यायधीश

1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक तक चलने वाले मेडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन का लाभ सचिव ने लोगों से की लेने की अपील

 

मटिहानी प्रखंड के दरियापुर पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले जागरूकता शिविर का आयोजन

नन्दकिशोर दास

बेगूसराय ब्यूरो। शनिवार को मटिहानी प्रखंड के दरियापुर पंचायत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर की अध्यक्षता एलएडीसी सदस्य अखिलेश कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्या ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिगत उद्घाटन किया।

सरपंच सुनीता देवी एवं उनके पति शंकर पंडित ने अतिथियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्या ने कहा कि ग्राम पंचायत में पंच परमेश्वर होते हैं। जो न्याय करते हैं, इसलिए उन्हें पंच परमेश्वर कहा गया है। ग्राम कचहरी में गांव के छोटे-छोटे मुकदमों का सुलह के आधार पर निष्पादन करते हैं। उन्होंने सभी सरपंच एवं मुखिया से गांव के मामले को पहल कर अपने स्तर से सुलझाने की अपील की। उनलोगों का कोशिश यही होगा कि मामला न्यायालय तक नहीं पहुंचे।उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय एडीआर भवन में लोक अदालत के नाम से व्यवहार न्यायालय परिसर में है। जहां अपने मामलों को लेकर आ सकते हैं। लोक अदालत के अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। सभी मिलकर वहां जो भी मामले आते हैं उनका सुलाह के आधार पर निष्पादन करते हैं। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक 90 दिनों का मेडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन पूरे भारत में चलाया जा रहा है। मेडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन के तहत वैवाहिक वाद, मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले, व्यापारिक सेवा संबंधी मामले, उपभोक्ता शिकायत से संबंधित मामले, ऋण वसूली से संबंधित मामले, बंटवारा से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का सुलह के आधार पर निष्पादन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में मेडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार गाड़ी घूम रही है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समाज के कमजोर व्यक्ति के लिए लीगल एड की व्यवस्था है। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय डेढ़ लाख सालाना है, वैसे व्यक्तियों के लिए लीगल एड की व्यवस्था है। 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के व्यक्ति जिन्हें वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखा गया है। उनके लिए लीगल एड की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए लीगल एड की व्यवस्था है। उन्होंने लोगों को बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कुछ मामलों में मुआवजे का प्रावधान भी है। चीफ एलएडीसी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर गांव-गांव जाकर हम सभी जागरूकता अभियान करते हैं। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य है, लोगों तक नालसा एवं बालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिले। उन्होंने लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नशा मुक्ति, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में विस्तृत रूप से बताया। असिस्टेंट चीफ एलएडीसी शशि भूषण प्रसाद ने कहा कि मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए जस्टिस पीएल भगवती ने 1986 में लोक अदालत का गठन किया था।डीएलएसए के सचिव न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने बताया कि लोक अदालत वैसे व्यक्तियों के लिए फ्री में अधिवक्ता देता है। एलएडीसी अशोक कुमार झा, वीरेंद्र कुमार, सुधा कुमारी ने भी लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं नालसा के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मौके पर पीएलवी मोहन कुमार, प्रभात कुमार, शैलेश कुमार, सरपंच सुनीता देवी, मुखिया शोभा देवी, नयागांव के थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, पूर्व सरपंच पति मोहम्मद करीमन, रामनाथ पासवान, मानून सिंह सहित कई गणमान्य थे।

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