1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्र के पास बने नये मतदान केन्द्र: बीडीओ
1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक नाम जोड़वाने, संशोधन व विलोपन के लिए दर्ज होगी दावा-आपत्ति
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले और स्थानांतरित मतदाता कर सकेंगे आवेदन
बीएलए द्वारा दावा-आपत्ति दाखिल करने पर घोषणा पत्र संलग्न करना होगा अनिवार्य
भारत पोस्ट संवाददाता बेगूसराय। सदर प्रखंड के सभागार में 146 बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ, बीएलए और सुपरवाइजरों की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि शंकर कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत दावा-आपत्ति एवं दस्तावेजों की समीक्षा की गई। बीएलओ की ओर से जानकारी दी गई कि अब तक लगभग 98 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं। शेष बचे मतदाताओं को शीघ्र नोटिस निर्गत कर दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बीडीओ ने प्रपत्र-6, 7 एवं 8 की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, वहां नये मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों पर नियुक्त बीएलओ को मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन (प्रपत्र 6,7,8) भरने का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अर्हताधारी मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, या जिन्होंने 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, अथवा जो मतदाता 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे प्रपत्र-6, घोषणापत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिहार में स्थानांतरित होकर आए मतदाता प्रपत्र-8 एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि में 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक नाम जोड़वाने, संशोधन एवं विलोपन से संबंधित दावा-आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, विशेष कैंपों में भी बीएलए द्वारा दावा-आपत्ति दाखिल की जा सकती है, लेकिन इसके साथ घोषणापत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस अवसर बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ और बीएलए मौजूद थे।

