गाली-गलौज, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध में संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध बाराबंकी पुलिस द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की गई-
बलवान सिंह ब्यूरो चीफ बाराबंकी* बाराबंकी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनपद में जघन्य अपराध में संलिप्त व गुण्डा/अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गुण्डा एवं अभ्यस्त अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित कर श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी।
थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त वीरेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी सरैया थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने जैसे कृत्यों में संलिप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किए गए तथा साथ ही अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है।
इसी क्रम में मा0 न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में चल रहे वाद संख्या 3993/2024 सरकार बनाम वीरेश कुमार अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अभियुक्त/अभ्यस्त अपराधी वीरेश कुमार उपरोक्त को जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति तामीला/हस्ताक्षर करवाकर मुनादी कराते हुए उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित की कार्यवाही की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि यदि अभियुक्त वीरेश कुमार उपरोक्त आज दिनांक 04.07.2025 से अग्रिम 06 माह तक जनपद बाराबंकी की सीमा से निष्कासित आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी।
*आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0 510/2024 धारा 427/323/504/506 भादवि थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 650/2022 धारा 504/506 भादवि थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 467/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी




