खान सर को मिली अग्रिम जमानत
-जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड्स को भी सिविल कोर्ट से राहत
भारत पोस्ट संवाददाता
पटना। पटना के चर्चित खान सर को अग्रिम जमानत मिल गई है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई और खान सर को अग्रिम जमानत देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत देते हुए राहत मिल गई है।
खान सर के वकील की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सोमवार को फैसला सुनाया गया। आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं में खान सर पर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन आज सुनवाई के बाद उन्हें रात मिल गई है। साथ ही उनके बॉडीगार्ड्स को भी जमानत मिल गई।
मिली जानकारी के अनुसार, मामले में सुनवाई पहले ही पूरी कर ली गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान खान सर उर्फ फैजल खान की क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी गई थी। मामले में बचाव पक्ष ने कहा था, पुलिस की तरफ से केस फाइल फाइनल कर दिया गया है। इस वजह से केस का जिक्र नहीं किया गया था। पिछली बार 10 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की अनुपस्थिति के कारण फैसला नहीं सुनाया जा सका था।
मामले में खान सर के वकील अरविंद सिंह महुआर ने कहा, खान सर को एंटीसिपोरेटरी बैल दे दी गई है। हवा में फायरिंग मामले में जो खान सर के बॉडीगार्ड्स जेल में बंद थे। उन्हें भी राहत मिल गई है। टोटल 6 लोगों को बेल मिली है। पुलिस ने भी प्रॉपर तरीके से जांच की और जो सच्चाई थी, उसे डायरी में लिखा गया।
खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के पास हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था। इस मामले में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता ;बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।


