जिले में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन पर सख्ती !

प्रभावी कार्यवाही के लिए जिला स्तरीय टीम गठित !

 

कोटपूतली-
जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीपीसी) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए विशेष जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। यह टीम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ चालान और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. आशीष सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, और पार्क में किसी भी रूप में धूम्रपान प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान है।
सीएमएचओ के निर्देशानुसार गठित टीम में डिप्टी सीएमएचओ डॉ प्रमोद सिंह भदौरिया,आरसीएचओ डॉ अरविन्द अग्रवाल और डीएनओ रविकांत जागिड़ शामिल हैं। यह टीम पूरे जिले में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी और नियमित रूप से चालान जारी करेगी।
डॉ. भदौरिया ने चेताया कि तंबाकू का सेवन न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह हृदय रोग, कैंसर, टीबी, लकवा, और दृष्टिहीनता जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है।
डीएनओ रविकांत जागिड़ ने बताया कि इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा ऑनलाइन लिंक के माध्यम से की जाएगी ताकि अभियान की प्रगति पर नजर रखी जा सके।
यह कार्रवाई ‘टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0’ के अंतर्गत की जा रही है जिसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू सेवन से दूर रखना और जागरूकता फैलाना है। जिले में इस अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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