बाराबंकी में जिला कृषि विभाग की कड़ी कार्रवाई, 13 बिक्री केंद्रों का निरीक्षण, दो प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस
बलवान सिंह ब्यूरो चीफ बाराबंकी बाराबंकी। जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी की टीम ने बुधवार को उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तहसील नवाबगंज व रामनगर/सिरौलीगौसपुर क्षेत्र के कुल 13 उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया।
जिला कृषि अधिकारी राजित राम द्वारा नवाबगंज तहसील के 6 बिक्री केंद्रों और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए/उर्वरक निरीक्षक प्रीतम सिंह द्वारा रामनगर व सिरौलीगौसपुर क्षेत्र के 7 बिक्री केंद्रों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी बिंदौरा व संजय खाद भंडार महमूदाबाद बंद पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जिला कृषि अधिकारी ने समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर रेट व स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें और पीओएस मशीन से किसानों को उनकी आवश्यकता व जोत के अनुरूप ही निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराएं। टैगिंग या अधिक मूल्य वसूली की स्थिति में संबंधित विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी भूमि व फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें। यदि कोई विक्रेता टैगिंग करता है, अधिक मूल्य वसूलता है या रसीद नहीं देता, तो किसान तत्काल शिकायत करें। शिकायत दर्ज कराने के लिए उर्वरक कंट्रोल रूम नंबर 9116295764 व समितियों से संबंधित शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम नंबर 9653006799 जारी किया गया है।


