एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं: चीफ जस्टिस
भारत पोस्ट न्यूज़ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरु किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। कार्ट ने आगे कहा, यह प्रक्रिया कानूनी तौर से सही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण् को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह बात कही।




