राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सरकारी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर
नारेहड़ा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर गोवर्धनपुरा व मोहनपुरा स्थित सरकारी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपूतली–बहरोड़ के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। शिविर में पीएलवी (अधिकार मित्र) संजय कुमार जोशी ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के उद्देश्य से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को खरीदी गई अथवा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता, निर्धारित मूल्य एवं मानकों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही शोषण के विरुद्ध सबसे मजबूत ढाल होता है।
इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भूमिका, बाल विवाह निषेध अधिनियम, निशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता कानून सहित साइबर अपराधों के प्रति सावधानी और बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि विधिक सेवा संस्थाएं आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ एवं न्यायसंगत समाधान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित यह शिविर केवल कानूनी जानकारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विद्यार्थियों में विधिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में सामने आया है, जिससे आमजन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और विश्वास मजबूत होगा। शिविर में विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।




