बाल विवाह व घरेलू हिंसा के खिलाफ किया जागरूक,
नारेहडा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपुतली-बहरोड़ के निर्देशानुसार बुधवार को नारेहड़ा व खड़ब में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। पीएलवी संजय कुमार जोशी व बबिता जांगिड़ ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा व शोषण के विरुद्ध अधिनियम, श्रमिक कानूनों एवं बाल अधिकारों की जानकारी दी। शिविरों में बच्चों के संरक्षण के लिए बाल मैत्रीपूर्ण कानूनी सेवाएं योजना, नालसा की विभिन्न योजनाओं तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2015 (एन-4) के बारे में बताया गया। साथ ही चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी देते हुए जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता लेने का आह्वान किया गया। आयोजित शिविरों में करीब 110 लाभार्थियों ने भाग लिया।
इस दौरान वक्ताओं ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, कम उम्र में गर्भावस्था से मातृ स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा घरेलू हिंसा की आशंका बढ़ती है। इसी क्रम में पीएलवी सुरजन कुमार मीणा व दीक्षा शर्मा ने सरूंड बालिका विद्यालय एवं बस स्टैंड पर ग्रामीणों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रति जागरूक किया।




